फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने पर तीन दिनों में बैंक को कर दे इंफॉर्म, नहीं तो होगा नुकसान

बैंक अकाउंट से बिना आपकी जानकारी के पैसे निकलते हैं तो तीन दिनों के भीतर संबंधित बैंक को इसकी जानकारी दे दें। फ्रॉड ट्रांजेक्शन की सूचना मिलने या अलर्ट आने के तीन दिनों के अंंदर बैंक को सूचित करने पर आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। तीन दिनों के बाद फ्रॉड ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट करने पर बैंक आपसे 5000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक ले सकता है। यह ट्रांजेक्शन की रकम पर निर्भर करेगा।

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