1 जनवरी से कैब-बस में लगेगा जीपीएस और पैनिक बटन, ऑटो-ई रिक्शा को छूट

सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2019 से रजिस्टर्ड होने वाले हर कैब और बस जैसे पब्लिक सर्विस व्हीकल में जीपीएस और पैनि‍क बटन लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि इससे ऑटो और ई-रिक्शा को छूट दी गई है। मिनि‍स्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अपने ताजा नोटिफि‍केशन में कहा है कि‍ जो व्हीकल 31 दिसंबर तक रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे कितने दिन में जीपीएस और पैनिक बटन लगवा लेंगे। हालांकि पहले यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू होना था, लेकिन सरकार ने व्हीकल ऑनर्स को समय देते हुए इसे 1 अप्रैल 2019 तक के लिए बढ़ा दिया था, परंतु अब नए आदेश के तहत इसे 1 जनवरी से लागू किया जाना है। क्‍या है फैसला मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पिछले साल जारी आदेश में कहा गया था कि पैसेंजर्स को लाने और ले जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों (टैक्सी और बसों) को तक जीपीएस (व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग) लगाना अनिवार्य होगा। क्‍योंकि पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से यह बहुत जरूरी है। साथ ही, इन गाड़ी मालिकों को पैनिक बटन भी लगाना होगा। कौन करेगा कम्‍प्‍लायंस मिनिस्‍ट्री के मुताबिक राज्य परिवहन विभाग पर सार्वजनिक परिवहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने की जिम्मेदारी रहेगी। अगर कोई यात्री इस अलर्ट बटन दबाता है तो परिवहन विभाग और पुलिस कंट्रोल रूम दोनों जगह यह अलर्ट पहुंच जाएगी, जिससे त्वरित तरीके से एक्शन लेने में आसानी हो जाएगी।

from RSS Feed – Money Bhaskar https://ift.tt/2SAlhky

Comments

Popular posts from this blog

जेवराती मांग आने से महंगा हुआ सोना, एक सप्ताह में इतनी बढ़ गई कीमत

15 हजार में शुरू हो जाएगा सेनेटरी नैपकिन बिजनेस, सरकार दे रही है 90% लोन

जनवरी में लॉन्च होगा दुनिया का पहला पांच कैमरा वाला स्मार्टफोन, हो सकती है इतनी कीमत