70 साल में पहली बार मोदी सरकार ने यूज की खास पावर, बढ़ा बवाल

हालांकि सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन खबर है कि पिछले 70 साल में जो किसी सरकार ने नहीं किया, वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है। मोदी सरकार ने पहली बार आरबीआई एक्ट के सेंक्शन 7 का इस्तेमाल किया है। इससे आरबीआई की स्वायत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आइए, जानते हैं कि क्या है, आरबीआई का सेंक्शन 7 और इस सेंक्शन के तहत केंद्र सरकार क्या-क्या कर सकती है ? RBI को दे सकती है निर्देश रिजर्व बैंक के गवर्नर से सलाह-मशविरा करने के बाद केंद्र सरकार जनता के हित में समय-समय पर आरबीआई को निर्देश दे सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपी जा सकती है पावर सेक्शन 7 लागू होने की स्थिति में आरबीआई का सामान्य कामकाज, सुपरविजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाता है, जो RBI की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। यह बोर्ड वह सभी काम कर सकता है, जो आरबीआई दिनों दिन करता है। कैसे काम करेगा बोर्ड इसके अलावा, किसी तरह के टकराव से बचने के लिए सेंट्रल बोर्ड, गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त डिप्युटी गवर्नर द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बोर्ड के पास बैंक का काम करने की पावर करेगी, इसमें बैंक का बिजनेस, अफेयर्स और सुपरिटेंडेंस जैसे काम शामिल हैं।

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