Start-ups को आसानी से मिलेगा पैसा, सरकार बदलेगी कानून
नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलसी एंड प्रमोशन (DIPP) द्वारा टैक्स विभाग और रेग्युलेटर्स से बातचीत की जा रही है, ताकि स्टार्ट अप्स के लिए नियम और कानून को आसान बनाया जा सके। DIPP के सेक्रेट्री रमेश अभिषेक ने कहा क हम स्टार्ट अप्स के लिए नियमों को आसान बना रहे हैं। इसके लिए टैक्स विभाग और रेग्युलेटर्स से बातचीत चल रही है और अब तक 24 नियमों को सरल बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप्स के ग्रोथ के लिए प्रोसेस व नॉर्म्स को आसान बनाना DIPP का प्रमुख अजेंडा है। सेक्रेट्री ने कहा कि स्टार्ट अप्स के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए सिडकी को अगले साल मार्च तक 3300 करोड़ रुपए का फंड स्टार्ट अप्स को देने को कहा गया है। सिडबी अब तक 20 अल्टेरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इक्विटी ले चुका है। गौरलतब है कि सरकार ने स्टार्ट अप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के फंड (FFS) की स्थापना की है और सिडबी इस फंड की ऑपरेटिंग एजेंसी है।
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