ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों की सेवा को पेंशन और सेवा नियमित किए जाने के लिए गिना जा सकता है : हाईकोर्ट

सरकार का कहना था कि पेंशन सिर्फ नियमित सेवा वाले उन्हीं कर्मचारियों को दी जा सकती है जिनकी नियुक्ति 14.05.2003 को या उससे पहले हुई।

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